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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्य परिवहन अधिकारियों को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले वाहनों को बिना किसी बाधा या रुकावट के राज्य से गुजरने दें।

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जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने केआर सुरेश कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिका पर तमिलनाडु सरकार और राज्य परिवहन अधिकारियों को नोटिस जारी किया और 12 अगस्त तक उनसे जवाब मांगा। याचिकाकर्ता अंतर-राज्यीय बस ऑपरेटर हैं और उनके पास अखिल भारतीय पर्यटक परमिट है।

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किसी रुकावट के तमिलनाडु से गुजरने की दी जाए

उन्होंने राज्य सरकार के छह नवंबर, 2023 और 18 जून, 2024 के निर्देशों को रद करने की मांग की है। इसमें तमिलनाडु सरकार ने अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड सभी बसों का तमिलनाडु के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के साथ अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराने को कहा था। तभी उसे राज्य में परिवहन की अनुमति दी जाएगी।

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अपने अंतरिम आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले वाहनों को बिना किसी रुकावट के तमिलनाडु से गुजरने की अनुमति दी जाएगी।

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