
इंदौर में बोरवेल खुदाई पर पाबंदी, जिले को जल संकटग्रस्त घोषित
इंदौर में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करते हुए नलकूप (बोरवेल) की खुदाई पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम और उसके संशोधित प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार, 20 मार्च से 15 जून तक इंदौर शहर और जिले में किसी भी निजी या गैर-सरकारी बोरवेल की खुदाई नहीं हो सकेगी।
नियम तोड़ा तो होगी सख्त कार्रवाई
अगर इस दौरान कोई बोरिंग मशीन जिले में प्रवेश करती है या खुदाई की कोशिश होती है, तो मशीन को जब्त कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कराने का अधिकार राजस्व, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों को दिया गया है।
खास जरूरत होने पर मिलेगी अनुमति
हालांकि, अगर किसी को अत्यधिक जरूरी परिस्थितियों में बोरवेल खुदवाने की जरूरत होगी, तो कुछ शर्तों के साथ रजिस्टर्ड एजेंसियों के माध्यम से अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए संबंधित अधिकारी पहले पूरी जांच करेंगे, फिर ही इजाजत देंगे।
सरकारी योजनाओं पर पाबंदी नहीं
यह रोक सिर्फ निजी बोरवेल पर लागू होगी। सरकारी योजनाओं के तहत किए जाने वाले नलकूप खुदाई पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा, अगर सार्वजनिक जल आपूर्ति की जरूरत हुई, तो प्रशासन निजी बोरवेल या अन्य जल स्रोतों को अपने अधीन ले सकता है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे इस आदेश का पालन करें और जल संरक्षण में सहयोग करें, ताकि भविष्य में पानी की किल्लत न हो।