दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: क्या पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन ले जाना है या नहीं? जानें चुनाव आयोग के नियम दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है, और इसको लेकर मतदाताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन, कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या वे पोलिंग बूथ पर अपने मोबाइल फोन के साथ जा सकते हैं या नहीं। चुनाव आयोग ने मतदान की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कुछ खास नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए जरूरी है। अगर आप इस बार मतदान करने जा रहे हैं, तो इन नियमों को समझना आपके लिए जरूरी है।
क्या पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन ले जा सकते हैं?
चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक, मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना मना है। इसका मतलब यह है कि कोई भी मतदाता, चुनाव अधिकारी या पोलिंग एजेंट मतदान स्थल पर मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकता।
पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें:
- मतदान कक्ष के अंदर मोबाइल फोन लाना मना है।
- अगर आप मोबाइल फोन लेकर आते हैं, तो आपको इसे मतदान केंद्र के बाहर ही रखना होगा।
- केवल चुनाव आयोग के अधिकृत अधिकारी और सुरक्षा कर्मियों को संचार के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की अनुमति होती है।
- कुछ मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा भी हो सकती है।
मोबाइल फोन पर पाबंदी क्यों है?
चुनाव आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदान पूरी तरह से निष्पक्ष और गोपनीय हो। मोबाइल फोन का इस्तेमाल मतदाता की गोपनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा, मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार की फोटो, वीडियो या रिकॉर्डिंग लेना मना है। इस नियम का पालन करके चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और अनुचित प्रभाव से बचा जा सकता है।
अगर आप मोबाइल लेकर पोलिंग बूथ पहुंचते हैं तो क्या होगा?
यदि कोई मतदाता मोबाइल लेकर पोलिंग बूथ पहुंचता है, तो मतदान अधिकारी उसे मोबाइल फोन बाहर रखने का निर्देश देंगे। कुछ स्थानों पर पोलिंग बूथ के बाहर मोबाइल फोन जमा करने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन यह सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकती।
निष्कर्ष:
अगर आप दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान करने जा रहे हैं, तो यह सबसे अच्छा होगा कि आप पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन न लेकर जाएं। चुनाव आयोग के नियमों का पालन करके आप निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान में योगदान कर सकते हैं।