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केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंची ईडी, अदालत ने शाम 4 बजे तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली। कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन का पालन नहीं करने पर जांच एजेंसी ने 3 फरवरी को केजरीवाल के खिलाफ अदालत का रुख किया था। शिकायत अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष दायर की गई, जिन्होंने मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय की। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले में जांच एजेंसी के समन का पालन न करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने आज शाम 4 बजे तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन का पालन नहीं करने पर जांच एजेंसी ने 3 फरवरी को केजरीवाल के खिलाफ अदालत का रुख किया था। शिकायत अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष दायर की गई, जिन्होंने मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय की। सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि आगे कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल पिछले चार महीनों में चार पूर्व सम्मनों के बावजूद संघीय मनी-लॉन्ड्रिंग एजेंसी के सामने पेश होने में विफल रहे हैं, उन्हें अवैध बताया गया है।
राजनेता ने पहले प्रवर्तन निदेशालय को एक पत्र लिखकर समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना था। इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं।

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