उत्तराखण्ड

देर रात तक शराब परोसने वाले बार व पब पर चला प्रशासन का डंडा, कई सील और संचालकाें पर जुर्माना

ओवरस्पीडिंग से सड़क हादसे में विद्यार्थियों की मौत पर मुख्यमंत्री धामी एक्शन में

देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बीयर बार और पब में निर्धारित समयावधि के बाद शराब परोसे जाने पर संचालकों की अब खैर नहीं है। इस पर सरकार और प्रशासन की कड़ी नजर है। ऐसे बार व पब संचालकों के विरुद्ध जुर्माना लगाने के साथ ही उनका लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए संबंंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने मंगलवार की देर रात शहर के विभिन्न बीयर बार व पब पर छापेमारी की और कई पर मुकदमा दर्ज करन के आदेश दिए।

दरअसल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शिकायत मिली कि शहर में बीयर बार व पब देर रात खुले रहते हैं। ऐसे में लोगों की आवाजाही देर रात तक बनी रहती है और शराब के नशे में वाहन चलाने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सोमवार की देर रात ओवरस्पीड के कारण सड़क हादसे में छह विद्यार्थियों की मौत के बाद मुख्यमंत्री धामी बीयर बार व पब संचालकों के विरुद्ध एक्शन मोड में हैं। मुख्यमंत्री धामी के सख्त निर्देश पर प्रशासन ने देर रात त​क बार व पब खुले रहने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

मंगलवार की देर रात जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उप जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट समेत प्रशासन की पांच टीम ने एक साथ गोपनीय तरीके से शहर में बार एवं पब पर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। किशननगर चौक के समीप ब्रिस्टल बार 11:22 बजे खुला मिला, जिसे ताला लगाकर उप जिलाधिकारी ने चाबी अपने कब्जे में लेकर बार संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की। रात्रि 11 बजे के उपरांत 20 लोगों से अधिक को शराब परोसते पाए जाने और टीम से अभद्रता किए जाने पर रियोन टुकड़ा के मैनेजर पर प्राथमिक दर्ज कराई। राल्फ पब पर निर्धारित समयावधि के बाद शराब परोसने पर कार्रवाई की गई। एक साथ अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की गई और भारी अर्थदंड के साथ सीलिंग की कार्रवाई की गई।

रात 11 बजे के बाद बार व पब खुले मिले तो होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने कहा कि यह छापेमारी निरंतर चलेगी। देर रात तक शराब पिलाने पर मुकदमा दर्ज करने के साथ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर में कोई भी बार या पब रात्रि 11 बजे के बाद संचालित होना पाया जाता है तो संबंधित बार एवं पब के विरुद्ध पेनाल्टी की कार्रवाई करते हुए वैधानिक रूप से लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई अमल में लाई जाए।

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