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टेलीकॉम कंपनियों को अनजान कॉल्स पर नाम और नंबर दिखाने का निर्देश

आजकल साइबर फ्रॉड और ठगी के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, और इसे रोकने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने अब टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि अगर किसी व्यक्ति का नंबर फोन में सेव नहीं है, तो भी कॉल करने वाले का नंबर और नाम दोनों दिखाए जाएं। यह कदम खासकर साइबर अटैक और ठगी की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराध भी बढ़ गए हैं।

साइबर ठगों से बचने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि अब सिर्फ अनजान कॉल्स का नंबर ही नहीं, बल्कि उस नंबर के मालिक का नाम भी दिखाई देगा। इससे उन लोगों को फायदा होगा, जो अनजाने में या लालच में आकर साइबर ठगों के कॉल्स का शिकार हो जाते हैं। इस व्यवस्था के लागू होने से, लोग पहले ही जान सकेंगे कि कॉल करने वाला कौन है, जिससे ठगी का खतरा कम होगा।

सिस्टम का सफल परीक्षण और बदलाव की ओर कदम दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह नई सेवा लागू करने का आदेश दिया है। महाराष्ट्र और हरियाणा में इस सेवा का परीक्षण सफलतापूर्वक किया जा चुका है, और वहां कंपनियां कॉल करने वाले का नाम और नंबर दोनों ही अपने नेटवर्क पर दिखा पा रही हैं। हालांकि, अन्य नेटवर्क पर यह सेवा पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है, लेकिन अब सरकार के आदेश के बाद उम्मीद है कि बाकी कंपनियां इसे जल्द ही शुरू करेंगी।

 

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