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आरबीआई ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र का लगाया जुर्माना, जानें डिटेल
मुंबई। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने अपने निर्देशों का उल्लंघन करने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 1.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसमें अपने KYC भी शामिल है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि आरबीआई ने 8 अगस्त, 2024 के एक आदेश द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर ‘बैंक ऋण वितरण के लिए ऋण प्रणाली’, ‘बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा’ और ‘नो योर कस्टमर’ पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर 1.27 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
नोटिस पर बैंक के जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण और उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण की जांच पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ आरोप सही थे, जिससे मौद्रिक जुर्माना लगाना उचित था।
इन पर भी लगा जुर्माना
- इसके अलावा, आरबीआई ने हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर नो योर कस्टमर (KYC) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 4.90 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
- आरबीआई ने यह भी कहा कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमी पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने कस्टमर्स के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।
- केंद्रीय बैंक ने पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पर ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से जरूरी गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016’ के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए 10 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना भी लगाया है।
सही है सारे आरोप
- नोटिस पर कंपनी के जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों और इसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों की जांच पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि कंपनी के खिलाफ निम्नलिखित आरोप कायम थे, जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाना उचित था, आरबीआई ने एक बयान में कहा।
- कंपनी ने इन ऋणों के वितरण से पहले की तारीखों से ऋणों पर ब्याज लगाया, जो ग्राहकों को बताए गए ऋण की शर्तों के विपरीत था।