उत्तराखण्ड

हाईकोर्ट : राज्य सरकार 15 मार्च तक बड़कोट में नियमित पानी की सप्लाई कर देगी

नैनीताल। हाईकोर्ट में उत्तरकाशी के बड़कोट में हो रही पानी की समस्या से निजात दिलाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई पर पूर्व के आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने शपथपत्र पेश कर कहा कि राज्य सरकार 15 मार्च तक बड़कोट में जरूरत के अनुसार नियमित पानी की सप्लाई कर देगी। जितनी वर्तमान में वहां जरूरत है। योजना की डीपीआर उन्हें मिल चुकी है उसका कार्य प्रगति पर है। पूर्व में कोर्ट ने एमडी पेयजल व सेकेट्री पेयजल से पूछा था कि वहां की कितनी जनसंख्या है और कितने लीटर पानी की आवश्यकता है। इस पर उनकी ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि वहां की जनसंख्या दस हजार पांच सौ है। उसी को आधार मानते हुए बड़कोट वासियों को 15 मार्च 2025 तक पानी की नियमित सप्लाई हो जायेगी। जबकि इसका बिरोध करते हुए उनके अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि यह रिपोर्ट गलत है , बड़कोट की आबादी 30 हजार के करीब है उसी की वजह से बड़कोट वासी पानी की मार झेल रहे है। पानी की खपत अधिक है और पानी की सप्लाई कम है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार बड़कोट निवासी सुनील थपलियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बड़कोट में पानी की समस्या हो रही है। जिसको लेकर क्षेत्रवासी पिछले 6 जून से तहसील परिसर में क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे है। क्षेत्रवासी टैंकरों से पानी लाकर परेशान हो रहे है। जबकि 500 मीटर की दूरी पर नदी है। लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनकी इस समस्या का समाधान करने में कोई मदद नही की। इस समस्या के समाधान के लिए क्षेत्र वासियों ने कई बार मुख्यमंत्री सहित प्रशासन को प्रत्यावेदन दिए लेकिन अभी तक उनके प्रत्यावेदनों पर कोई निर्णय नही लिया गया। आक्रोशित होकर क्षेत्रवासियों ने पिछले 6 जून से क्रमिक धरना प्रदर्शन कर रहे है। उनके प्रत्यावेदनों में कहा गया कि इस समस्या का समाधान एकमात्र उपाय तिलाड़ी से बकडोट के लिए पम्पिंग योजना का निर्माण करने से हो सकता है। इसलिए इसकी शीघ्र स्वीकृति करने के आदेश सरकार व पेयजल निगम को दिए जाएं।

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