पुरोला प्रमुख निशिता को उच्चतम न्यायालय से राहत, वित्त अधिकार हुए बाहाल

उत्तरकाशी। आखिर लंबी कानूनी लड़ाई के बाद पुरोला से भाजपा प्रमुख नितिशा शाह को उच्चतम न्यायालय दिल्ली से फौरी तौर पर बड़ी राहत मिली है । सोमवार को अदालत ने उत्तरकाशी के सिवील कोर्ट द्वारा 24 सितंबर 2025 को पारित आदेश को स्थगित करने का आदेश जारी किया है।
अब पुरोला भाजपा ब्लॉक प्रमुख निशिता शाह के वित्तीय अधिकार समेत सभी अधिकार बहाल हो गए हैं।
इससे जहां पूर्व विधायक मालचंद गुट के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही वहीं राजनीतिक विरोधियों के लिए भी एक जबरदस्त झटका माना जा रहा है। सोमवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पामिदिघंतम नरसिम्हा न्यायाधीश आलोक अराधे की अदालत ने यहां आदेश पारित किया है।
उल्लेखनीय है कि 24 सितंबर 2025 को सिवील कोर्ट उत्तरकाशी से पुरोला भाजपा प्रमुख निशिता शाह के वित्तीय अधिकार सीज किए गए थे। वहीं हाल में ही न्यायालय के आदेश पर पुरोला थाने में निशिता शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
बता दें कि भाजपा के पुरोला प्रमुख निशिता शाह की कुर्सी चुनाव जीतेने के बाद ही कानूनी कार्रवाई में उलझ गई है। डबल जाति प्रमाण पत्र के चलते उत्तरकाशी के सिवील कोर्ट ने उनके वित्त अधिकार सीज कर दिए थे। निशिता शाह ने न्यायालय का आभार जताया।




