अंकिता भंडारी मर्डर केस: कोटद्वार कोर्ट का बड़ा फैसला, उम्रकैद और जुर्माना – जानिए पूरा मामला

अंकिता भंडारी हत्याकांड: न्याय की जीत
उत्तराखंड में हुई इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।- 2022 में उत्तराखंड के कोटद्वार में हुई अंकिता भंडारी की हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया। एक बेटी की मौत से सिर्फ एक परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा समाज दुखी हुआ। इस घटना ने महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए और हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी बेटियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए।
कोर्ट का फैसला: दोषियों को उम्रकैद- कोटद्वार की अदालत ने इस मामले में तीनों दोषियों – पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता – को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हर दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है और पीड़ित परिवार को थोड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री का बयान: बेटियों की सुरक्षा सबसे पहले- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता बेटियों की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि अंकिता के साथ जो हुआ, वो बेहद दुखद था, लेकिन इस फैसले से साफ है कि कानून अपना काम करेगा और किसी भी बेटी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
क्या हुआ था उस रात?- 18 सितंबर 2022 की रात तीनों दोषियों ने मिलकर अंकिता की हत्या की और उसकी लाश चीला नहर में फेंक दी। पुलिस ने पूरी जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि आरोपियों ने अंकिता पर गलत काम करने का दबाव बनाया था।
एक सबक: बेटियों के साथ जुर्म बर्दाश्त नहीं- यह फैसला सिर्फ अंकिता के लिए न्याय नहीं, बल्कि समाज के लिए एक मजबूत संदेश है। यह संदेश है कि बेटियों के साथ होने वाले अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह फैसला उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो कानून को हाथ में लेने की सोचते हैं। हमें सबको मिलकर बेटियों की सुरक्षा के लिए काम करना होगा और एक सुरक्षित समाज बनाना होगा।