पाकिस्तान: शादी की उम्र 18 साल करने के लिए सरकार के सामने रखा प्रस्ताव
लाहौर। पाकिस्तान में कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बाल संरक्षण कल्याण ब्यूरो ( CPWB ) ने पंजाब सरकार के सामने बाल विवाह निरोधक विधेयक 2024-25 का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव का लक्ष्य लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल तक बढ़ाने का है। CPWB की अध्यक्ष सारा अहमद ने पंजाब के गृह सचिव नूरुल अमीन मेंगल से बाल विवाह की हानिकारक प्रथा से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। अहमद ने पाकिस्तान जनसांख्यिकी स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2017-18 का हवाला देते हुए खुलासा किया कि पंजाब में, 20 से 24 वर्ष की आयु की 18 प्रतिशत महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो गई थी, जबकि 2 प्रतिशत की शादी 15 साल की उम्र से पहले हो गई थी।
डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रांतीय विधानसभा (MPA) के सदस्य और सीपीडब्ल्यूबी अध्यक्ष दोनों के रूप में, सारा अहमद इस महत्वपूर्ण विधायी प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए गृह विभाग के समर्थन के लिए रैली कर रही हैं। प्रस्तावित पंजाब बाल विवाह निरोधक विधेयक, 2024, 1929 के प्राचीन बाल विवाह निरोधक अधिनियम के आधुनिकीकरण के रूप में कार्य करता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्रांत के भीतर बाल विवाह से प्रभावित युवा लड़कियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और समग्र कल्याण की रक्षा करना है।