
चंडीगढ़ में पानी की बर्बादी पर सख्ती, नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना
चंडीगढ़: गर्मियों में पानी की किल्लत को देखते हुए चंडीगढ़ नगर निगम ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अब अगर किसी ने पानी बर्बाद किया, तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।
बेवजह पानी बर्बाद किया तो होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम ने साफ कर दिया है कि जो भी लोग या संस्थाएं जरूरत से ज्यादा पानी बहाएंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह नियम चंडीगढ़ जल आपूर्ति उपविधियों के तहत लागू किए जाएंगे, जिन्हें समय-समय पर अपडेट किया गया है।
इन मामलों में लगेगा जुर्माना
नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, आईएएस ने कहा कि पानी की बचत को लेकर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई नल खुला छोड़ देता है, आंगन या लॉन में बेवजह पानी डालता है, टैंक से पानी ओवरफ्लो करता है, कूलर या पाइपलाइन से पानी रिसता रहता है या बूस्टर पंप का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसे जुर्माना भरना होगा।
बार-बार नियम तोड़ा तो कट जाएगा पानी का कनेक्शन
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई लगातार नियमों की अनदेखी करेगा, तो उसका जल कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के काट दिया जाएगा।
- नागरिकों को 24 घंटे के अंदर पानी से जुड़ी सभी गड़बड़ियों को सुधारने की हिदायत दी गई है।
- अगर तय समय में सुधार नहीं किया गया, तो उस परिसर की जल आपूर्ति रोक दी जाएगी।
- नियम तोड़ने पर ₹5,788 का जुर्माना लगाया जाएगा, जो पानी के बिल के साथ जोड़ा जाएगा।
नगर निगम की जनता से अपील
आयुक्त ने चंडीगढ़ के लोगों से अनुरोध किया है कि वे पानी की बर्बादी रोकें और इसे बचाने में प्रशासन का सहयोग करें।
जल प्रदूषण करने पर भी लगेगा जुर्माना
हाल ही में खबर आई थी कि पंजाब सरकार ने नदियों और नहरों को गंदा करने वालों पर भी जुर्माना लगाने का फैसला किया है। अब अगर कोई नदी या अन्य जल स्रोतों को प्रदूषित करेगा, तो उसे ₹5,000 से ₹15 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।
पानी बचाएं, भविष्य सुरक्षित बनाएं!