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पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में दी सफाई – डल्लेवाल पुलिस हिरासत में नहीं, कोर्ट ने पूछा सवाल

किसान नेता डल्लेवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में सुनवाई, अगली तारीख तय

चंडीगढ़: किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की गिरफ्तारी के मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने सवाल उठाया कि जब डल्लेवाल इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, तो फिर इस याचिका की जरूरत क्यों पड़ी?

सरकार का जवाब – सहमति से भर्ती, पुलिस कस्टडी में नहीं

इस पर पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि डल्लेवाल को उनकी सहमति से पटियाला के पार्क हॉस्पिटल में रखा गया है और फिलहाल वह पुलिस कस्टडी में नहीं हैं।

परिवार से मिलने की अनुमति, अगली सुनवाई परसों

हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि डल्लेवाल के परिवारवालों को उनसे मिलने दिया जाए। साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई परसों तक के लिए स्थगित कर दी है और सरकार को ताजा स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है।

अवैध गिरफ्तारी का आरोप

दरअसल, 19 मार्च को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पंढेर और अन्य किसानों को पंजाब सरकार ने गिरफ्तार किया था। इस गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर इसे अवैध बताया गया।

क्या है याचिका में?

यह याचिका भारतीय किसान यूनियन दोआबा के अध्यक्ष गुरमुख सिंह ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि डल्लेवाल को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए गिरफ्तार किया गया, जो कानून के खिलाफ है। उन्होंने हाईकोर्ट से मांग की है कि डल्लेवाल को तुरंत रिहा किया जाए।

सरकार को स्टेटस रिपोर्ट देने के आदेश

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया था और डीजीपी को इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट सोमवार तक दाखिल करने का निर्देश दिया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई परसों होगी।

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