पटाखे की आवाज निकालने वाले मोडिफाई सायलेंसर बेचने पर कारवाई की दी गई हिदायत
यातायात रायपुर, दिनांक 03 फरवरी 2025: पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार यातायात पुलिस रायपुर द्वारा शहर के आटो पार्ट्स विक्रेताओं का बैठक लेकर पटाखे की आवाज निकालने वाले मोडिफाई सालसेंसर नही बेचने की हिदायत दी गयी साथ ही बेचते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 181 (क) के तहत छह माह तक कारावास अथवा एक लाख रूपये तक जुर्माने का या दोनो से दण्डित करने का प्रावधान के बारे में बताया गया। बैठक के दौरान उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर सतीश ठाकुर एवं गुरजीत सिंह द्वारा उपस्थित आटो पार्ट्स विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए समझाया गया कि मोटरयान अधिनियम के तहत वाहन में मानक के विपरीत पाट्स लगाना एवं बेचना दोनो में दण्ड का प्रावधान है। वर्तमान में रायपुर शहर के कई बुलेट वाहन चालक मोडिफाई सायलेंसर लगाकर लापरवाही पूर्वम सार्वजनिक मार्ग में पटाखे की आवाज एवं बंदूक की गोली जैसे आवाज निकालकर वाहन चला रहे है जिससे मार्ग में चल रहे अन्य वाहन चालकों में अचानक तेज आवाज से घबराहट में सड़क दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई रहती है। जिसे देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार यातायात पुलिस रायपुर द्वारा आटो पार्ट्स विक्रेताओं की बैठक आयोजित कर मोडिफाई सायलेंसर नही बेचने हिदायत दिया गया साथ ही बेचते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी समझाईस दी गयी। इस दौरान बड़ी संख्या में रायपुर शहर के आटो पार्ट्स विक्रेता व्यावसायी उपस्थित हुए जिन्होने भविष्य में दोबारा कभी भी माडिफाई सायलेंस नही बेचने का आश्वासन दिया।