मध्यप्रदेश

लोक अदालत में स्थाई समाधान होता है अपील भी नहीं होती : न्यायाधीश

छतरपुर। इस साल की तीसरी नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय परिसर में कल 14 सितम्बर शनिवार को आयोजित की जा रही है। नेशनल लोक अदालत को लेकर जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्दर सिंह ने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि लोक अदालत में मामलों का स्थाई समाधान होता है और इसकी कोई अपील भी नहीं होती। लोक अदालत में दोनों पक्ष आपसी सहमति से अपने खुद के मामले निपटाते हैं जिससे आपसी वेमनुष्यता समाप्त होती है। लोक अदालत के निर्णय में कोई पक्ष न हारता है न जीतता है। जबकि न्यायालय के फैसले थोपे हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में जिन मामलों का निराकरण होता है उन मामलों में जमा की गई कोर्ट फीस भी पक्षकारों को वापिस कर दी जाती है। मीडिया प्रतिनिधियों को दी गई जानकारी में उन्होंने बताया कि वर्तमान में 14 हजार 553 मामले पेंडिंग है। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनिल चौधरी विशेष रूप से उपस्थित थे।

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