रायपुर: डीडीनगर थाना इलाके के महादेवघाट रायपुरा में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 62 साल का राजू कुर्रे उर्फ भोला सतनामी और एक नाबालिग लड़का शामिल है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 26 अक्टूबर 2024 को हुई थी। मृतका सुखवंती धीवर का शव एक दुकान में मिला था, जहां पास में बांस का डंडा पड़ा था और शरीर पर चोट के कई निशान थे। मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो गया कि महिला की मौत पिटाई से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में पता चला कि सुखवंती का पति और बेटा घटना के बाद से फरार थे। बताया गया कि दोनों का अक्सर उससे झगड़ा होता था। इसके बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने कबूल किया कि किसी बात पर झगड़ा होने के बाद उन्होंने सुखवंती को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद वे मौके से भाग गए थे।
तीन भाइयों को हत्या के मामले में सजा एक अलग मामले में, ढाई साल पहले डीडीनगर इलाके के न्यू चंगोराभाठा शिवनगर में एक युवक की हत्या करने वाले तीन भाइयों को अदालत ने 10-10 साल की जेल और 900 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अगर वे जुर्माना नहीं भरते, तो उन्हें तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस केस में कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अपर लोक अभियोजक कैलाश आगाशे के मुताबिक, 22 जून 2022 की रात करीब 10:30 बजे राजा ठाकुर अपने दोस्त के साथ साकेत विहार से पैदल घर लौट रहा था। इसी दौरान उसने देखा कि शिवनगर, न्यू चंगोराभाठा के पास 27 वर्षीय राम अवतार साहू, 24 वर्षीय रामू साहू और 21 वर्षीय किशोर साहू एक युवक को बुरी तरह पीट रहे थे। राजा ठाकुर ने जब बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो तीनों भाइयों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीट दिया। गंभीर रूप से घायल राजा ठाकुर को तुरंत निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डीडीनगर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने उनके पास से लाठी, लोहे की रॉड और स्टिक भी बरामद की थी। जांच के बाद 19 सितंबर 2022 को केस डायरी कोर्ट में पेश की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों भाइयों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई।