छत्तीसगढ़

“रायपुर में प्रदूषण पर सख्ती: खुले में कचरा जलाने पर लगेगा जुर्माना, धूल रोकने निगम को जल छिड़काव के निर्देश”

छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा घरेलू कचरे (नगरीय ठोस अपशिष्ट) को खुले में जलाने (स्थल– डीपारडीह सरोना, कबीर नगर सेलिब्रिटी होम्स सोसायटी के पास तथा महोबा बाजार रेलवे ब्रिज के समीप) के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही एवं रोड के डिवाइडर से गिरने वाली तथा डिवाइडर वॉल से सड़क पर गिर कर जमे हुए डस्ट, जिससे यातायात के दौरान होने वाले धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित साफ–सफाई/जल छिड़काव/स्वीपिंग किये जाने बाबत नगर पालिक निगम रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।

नगर पालिक निगम क्षेत्रांतर्गत– सरोरा, लोहा बाजार डीपारडीह, सोनडोंगरी, सड्डू/आमासिवनी एवं आसपास रहवासी क्षेत्र में संचालित पारंपरागत बंगला भट्टा, हाथ भट्टा/पंजा भट्टा (लाल ईंट भट्टा, बिना चिमनी) को नगर निगम सीमा क्षेत्र में रहवासी बस्तियों के समीप प्रतिबंधित करने की कार्यवाही हेतु नगर निगम, रायपुर, बीरगांव तथा उप संचालक, खनिज विभाग, रायपुर को पत्र प्रेषित किया गया है।
इसी प्रकार जनवरी 2025 से नवम्बर 2025 की अवधि में कच्चे माल/उत्पाद, ठोस अपशिष्टों आदि का उपयुक्त प्रकार से तारपोलिन से कवर किये बिना परिवहन करने वाले कुल 47 उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध रुपये 21,81,574/– (इक्कीस लाख इक्यासी हजार पांच सौ चौहत्तर मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई है।
उक्त अवधि में रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा, बीरगांव, सरोरा एवं आसपास के क्षेत्र में स्थापित एवं संचालित उल्लंघनकारी उद्योगों के विरुद्ध जनवरी 2025 से नवम्बर 2025 की अवधि में, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत कुल 23 प्रदूषणकारी उद्योगों के विरुद्ध नोटिस, 24 उद्योगों के विरुद्ध उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन के निर्देश जारी करने की कार्यवाही की गई है।
साथ ही कुल 27 उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रुपये 57,80,125 (सत्तावन लाख अस्सी हजार एक सौ पच्चीस मात्र) अधिरोपण की कार्यवाही की गई है तथा उक्तानुसार उल्लंघनकारी/प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सतत रूप से जारी है। इसी अनुक्रम में माह दिसम्बर–2025 में दिनांक 16.12.2025 तक की अवधि में 04 उद्योग को नोटिस, 01 उद्योग को उत्पादन बंद करने/विद्युत विच्छेदन हेतु निर्देश, कुल 02 उद्योग के विरुद्ध रुपये 2,55,000/– (दो लाख पचपन हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई है।

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