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उत्तराखंड में UCC के तहत मुफ्त विवाह पंजीकरण का आखिरी मौका, सिर्फ 4 दिन बाकी

उत्तराखंड में UCC: विवाह पंजीकरण की अंतिम तारीख नज़दीक!-यहाँ उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत विवाह पंजीकरण के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।

 27 जनवरी से लागू नियम: पुराने विवाहों का पंजीकरण ज़रूरी!-27 जनवरी 2025 से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। इसके तहत 26 मार्च 2010 से 26 जनवरी 2025 के बीच हुए सभी विवाहों को अब पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, तो जल्दी कर लीजिये, वरना कानूनी परेशानी हो सकती है। सरकार ने लोगों को समय रहते पंजीकरण कराने की सलाह दी है।

26 जुलाई तक मुफ़्त पंजीकरण का मौका!-आम तौर पर विवाह पंजीकरण के लिए 250 रुपये शुल्क लगता है, लेकिन सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए 26 जुलाई 2025 तक इसे मुफ़्त कर दिया है। तो अभी फ़ायदा उठाइए और बिना किसी शुल्क के अपना विवाह पंजीकृत करा लीजिये। इसके बाद आपको पूरा शुल्क देना होगा।

 पहले से पंजीकृत विवाहों को भी करें अपडेट!-अगर आपने पहले ही अपना विवाह पंजीकृत करा रखा है, फिर भी आपको UCC पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करनी होगी। यह एक साधारण सूचना देने की प्रक्रिया है और इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।

 ऑनलाइन पंजीकरण से मिले आसानी!-अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। सरकार का दावा है कि हज़ारों विवाह पहले ही इस तरीके से पंजीकृत हो चुके हैं।

 समय रहते करें पंजीकरण, बचे पैसे और परेशानी!-सरकार की अपील है कि जो लोग 26 जुलाई से पहले अपना विवाह पंजीकृत करा लेंगे, उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। 27 जुलाई के बाद 250 रुपये का शुल्क देना होगा। यह कदम विवाह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने और कानूनी सुरक्षा देने के लिए उठाया गया है।

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