‘जना नायकन’ रिलीज विवाद: मद्रास हाई कोर्ट ने विजय-स्टारर फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने के आदेश पर लगाई रोक

मद्रास। एक्टर विजय की बहुप्रतीक्षित आखिरी फिल्म जना नायकन के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने शुक्रवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) को तुरंत U/A 16+ सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन कोर्ट की पहली डिवीजन बेंच ने आदेश सुनाए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर उस पर रोक लगा दी.
चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की पहली बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेशन की अपील पर तत्काल सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार करने के बाद अंतरिम रोक लगा दी. बेंच ने महसूस किया कि सिंगल जज को प्रोडक्शन हाउस द्वारा दायर रिट याचिका पर आदेश पारित करने से पहले CBFC को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देना चाहिए था.
जब बेंच को बताया गया कि रिट याचिका में तुरंत आदेशों की ज़रूरत है, क्योंकि KVN प्रोडक्शंस LLP ने 9 जनवरी को फ़िल्म रिलीज़ करने का फ़ैसला किया है, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा: “आप इमरजेंसी की झूठी स्थिति बनाकर कोर्ट पर आदेश पारित करने का दबाव नहीं डाल सकते. बिना किसी सर्टिफ़िकेट के आप फ़िल्म की स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं?
हालांकि, प्रोडक्शन फर्म के सीनियर वकील मुकुल रोहतगी और सतीश पारासरन ने डिवीजन बेंच को मामले की गंभीरता के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन चीफ़ जस्टिस की बेंच ने CBFC का भी प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सहमति जताई कि रिट याचिका फ़ाइल करने के दो दिन के अंदर और बोर्ड को अपना बचाव करने का सही मौका दिए बिना अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी.
इससे पहले श्री सुंदरेशन ने कोर्ट को बताया कि रिट याचिका 6 जनवरी को दायर की गई थी, और लंच मोशन की अनुमति मिलने के बाद उसी दिन सुनवाई हुई. इसके बाद CBFC को 7 जनवरी को रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया गया, जब सिंगल जज ने आदेश सुरक्षित रख लिए और 9 जनवरी को सुनाए. उन्होंने कहा कि बोर्ड को प्रोडक्शन हाउस द्वारा किए गए दावों का खंडन करने के लिए विस्तृत जवाबी हलफ़नामा दायर करने का कोई मौका नहीं दिया गया.
रिट याचिका पर अपने आदेश में जस्टिस पीटी आशा ने बताया कि CBFC की पाँच सदस्यीय जाँच समिति ने 19 दिसंबर, 2025 को फ़िल्म देखी थी और सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से ज़रूरी कटिंग की सूची बनाने के बाद इसे UA 16+ सर्टिफ़िकेट जारी करने की सिफ़ारिश की थी. यह फ़ैसला 22 दिसंबर को प्रोडक्शन हाउस को बताया गया था.
प्रोड्यूसर्स ने सिफ़ारिश मान ली, सभी ज़रूरी कटिंग की और 24 दिसंबर को एडिटेड वर्ज़न फिर से जमा कर दिया. इसके बाद 29 दिसंबर को प्रोडक्शन हाउस को बताया गया कि बोर्ड ने U/A सर्टिफ़िकेट जारी करने का फ़ैसला किया है. हालांकि, 5 जनवरी को अचानक यू-टर्न लेते हुए CBFC के क्षेत्रीय अधिकारी ने दावा किया कि चेयरमैन ने फ़िल्म को एक रिव्यू कमेटी के पास भेजने का फ़ैसला किया है.
सशस्त्र बलों के चित्रण पर शिकायत
चेयरमैन द्वारा लिए गए इस फ़ैसले का कारण फ़िल्म में सशस्त्र बलों से संबंधित दृश्यों के चित्रण के बारे में मिली शिकायत थी, लेकिन जाँच समिति में इस विषय पर किसी विशेषज्ञ सदस्य की अनुपस्थिति थी. जब जस्टिस आशा ने जानना चाहा कि शिकायतकर्ता कौन है, तो उन्हें बताया गया कि वह पाँच सदस्यों में से एक था. जांच कमेटी जिसने शिकायत दर्ज कराई थी.
जज ने हैरानी जताते हुए पूछा कि जब प्रोड्यूसर्स ने फिल्म देखने के बाद उनके बताए सभी बदलाव कर दिए थे, तो कमेटी का सदस्य ऐसी शिकायत कैसे कर सकता है. जज ने अपने ऑर्डर में लिखा, “यह बिल्कुल साफ है कि शिकायतकर्ता की यह शिकायत कि उसे मौका नहीं दिया गया, बाद में सोची-समझी लगती है, और मोटिवेटेड लगती है.”
उन्होंने यह भी कहा, “जांच कमेटी के किसी सदस्य द्वारा, जिसने फिल्म देखने और समझने के बाद सिफारिश की थी, इस तरह अचानक पलटना एक खतरनाक चलन को जन्म देगा कि सदस्य अपनी सिफारिश से मुकर जाएं और CBFC की जांच कमेटी के फैसले पर जो पवित्रता रखी जाती है, वह खत्म हो जाएगी.”


