पंजाब

पूर्व विधायक सतकार कौर और उसका भतीजा नशा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार

पुलिस ने 128 ग्राम हैराेइन किया बरामद

चंडीगढ़। नशे के खिलाफ चल रही जंग में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने बुधवार को पूर्व विधायक सतकार कौर और उनके भतीजे को खरड़ के सन्नी एन्क्लेव के पास से गिरफ्तार कर लिया, जब वे 100 ग्राम हैरोइन की तस्करी कर रहे थे।
पुलिस महानिदेशक (आईजीपी) मुख्यालय सुखचैन सिंह गिल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी (भतीजे) की पहचान फिरोजपुर के गांव बहबल खुर्द निवासी जसकीरत सिंह के रूप में हुई है और वर्तमान में पूर्व विधायक के घर में रहता है। आरोपी जसकीरत कार चला रहा था, जबकि पूर्व विधायक उसके बगल में बैठी थीं। आरोपी सतकार कौर 2017-2022 तक फिरोजपुर ग्रामीण सीट से विधायक रही हैं।
बाद में पुलिस टीमों ने पूर्व विधायक के घर से 28 ग्राम हैरोइन और बरामद की, जिससे बरामद हैरोइन की कुल मात्रा 128 ग्राम हो गई। इसके अलावा टोयोटा फॉर्च्यूनर, बीएमडब्ल्यू, हुंडई वर्ना और शेवरले समेत चार गाड़ियां भी जब्त की गईं। मीडिया को संबोधित करते हुए आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि एएनटीएफ टीमों को एक विश्वसनीय स्रोत से सूचना मिली थी कि वो पूर्व विधायक सतकार कौर से ड्रग्स खरीद रहा था। उन्होंने कहा कि सूत्र ने पुलिस टीमों को कुछ मोबाइल नंबर और कॉल रिकॉर्डिंग सहित पर्याप्त सबूत भी उपलब्ध कराए, जो पूर्व विधायक की मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता का संकेत देते हैं। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, एक स्टिंग ऑपरेशन की योजना बनाई गई और पूर्व विधायक के साथ लेनदेन करने वाले एक काल्पनिक ग्राहक को लेनदेन को अंजाम देने के लिए सनी एन्क्लेव के पास एक कियोस्क के पास पूर्व-निर्धारित स्थान पर भेजा गया। उन्होंने कहा कि जब वह (ग्राहक) दवाओं की डिलीवरी प्राप्त कर रहा था, तो एसटीएफ टीमों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उन दो व्यक्तियों को पकड़ लिया जिन्होंने मौके से भागने की असफल कोशिश की। ऑपरेशन के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया जब आरोपी ड्राइवर ने उसे कुचलने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की कड़ियां जाेड़ने के लिए जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। इस संबंध में एफआईआर नं. 159 दिनांक 23/10/2024 को पुलिस स्टेशन स्पेशल टास्क फोर्स (एएनटीएफ), एसएएस नगर में एनडीपीएस द्वारा अधिनियम की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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