उत्तरप्रदेश

पुलिस ने दो गैंगस्टरों की 31 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क की

फिरोजाबाद। थाना रसूलपुर पुलिस टीम ने मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दो अभियुक्तों की आगरा स्थित 31 लाख से अधिक की अचल सम्पत्ती कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की है। पुलिस पूर्व में इस गैंग के अन्य अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क कर चुकी है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत आदतन एवं संगठित होकर गम्भीर अपराधों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर अभियुक्तों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में थाना रसूलपुर प्रभारी प्रदीप कुमार ने पुलिस व राजस्व टीम के साथ थाना रामगढ़ पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से संबंधित थाना दक्षिण के हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त अवनीश पुत्र गया प्रसाद निवासी देव नगर थाना दक्षिण की अचल सम्पत्ती एक आवासीय फ्लैट जिला आगरा अनुमानित कीमत उन्नीस लाख निन्यानवे हजार नौ सौ अस्सी रुपये व अभियुक्त हरीशंकर पुत्र मंगल सिंह निवासी नगला डीम थाना ताजगंज आगरा की अचल सम्पत्ती प्लाट जिला आगरा अनुमानित कीमत ग्यारह लाख सत्तासी हजार पाँच सौ रुपये को अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की है।

अभियुक्त गण अवनीश व हरीशंकर द्वारा लगातार अपराध कारित कर यह अवैध अचल सम्पत्ति अर्जित की गई है।

पुलिस के अनुसार पूर्व में भी थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा इस गैंग के अन्य अभियुक्तगण मायाराम की मूल्य 08 लाख 08 हजार, सुशील कुमार उर्फ सट्टा की 31 लाख 65 हजार नौ सौ बावन रुपये, राशिद की 38 लाख 02 हजार पाँच सौ चौवन रुपये, भीमसेन की कुल मूल्य 13 लाख 39 हजार सत्तर रुपये, प्रदीप कुमार व गौरव सिंह की कुल मूल्य 37 लाख 62 हजार चार सौ पचास रुपये की अचल सम्पत्ती को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की है।

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