मध्यप्रदेश

जबलपुर : बिना परमिट चल रही बाराती बस पर आरटीओ की कार्रवाई, 51 हजार से अधिक जुर्माना वसूला

जबलपुर। परिवहन आयुक्त उमेश जोगा के निर्देश पर रविवार को आरटीओ की उड़नदस्ता टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध परमिट संचालित एक बराती बस को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान बस संचालक से 51 हजार 500 रुपए का शास्ति एवं शमन शुल्क वसूला गया, वहीं बस को जब्त कर आरटीओ परिसर में खड़ा कराया गया।

बताया जा रहा है कि परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त के निर्देश पर जबलपुर, मंडला और सिवनी जिलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में इंदौर-शिवपुरी मार्ग पर एसी बस में आग लगने की घटना के बाद परिवहन विभाग प्रदेशभर में अलर्ट मोड पर है। इस हादसे में 4 वर्षीय मासूम की मौत के बाद बसों की सघन जांच के निर्देश दिए गए हैं।

इसी अभियान के तहत मंडला से जबलपुर आ रही राधिका ट्रैवल्स की बस क्रमांक MP 13 P 1949 को बरगी क्षेत्र में रोककर जांच की गई। जांच में बस बिना वैध परमिट, बीमा और प्रदूषण प्रमाणपत्र के संचालित पाई गई।

उड़नदस्ता प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि बस चालक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई।

गंभीर अनियमितताएं मिलने पर बस को जब्त कर लिया गया। हालांकि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें दूसरे वाहन से सुरक्षित रवाना किया गया। परिवहन विभाग ने सभी वाहन संचालकों से दस्तावेज अद्यतन रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है।

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