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अलीगढ़ के जूस विक्रेता को 7.79 करोड़ का इनकम टैक्स नोटिस, पैन कार्ड पर कई कंपनियां रजिस्टर्ड

अलीगढ़: कोर्ट के बाहर जूस बेचने वाले रईस खान को इनकम टैक्स विभाग से 7.79 करोड़ रुपये का नोटिस मिलने के मामले में अब राज्य कर विभाग जांच कर रहा है। शुक्रवार को रईस खान खुद अफसरों के सामने पेश हुए और अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उन्हें उस फर्म के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। शहर के सराय रहमान इलाके के रहने वाले रईस खान कोर्ट के पास जूस की दुकान चलाते हैं। हाल ही में उन्हें इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस मिला जिसमें उनकी सालाना टर्नओवर 7.79 करोड़ रुपये बताई गई थी। इस नोटिस में ‘खान ट्रेडर्स’ नाम की एक फर्म रईस के नाम पर दर्ज थी, जिसमें लोहे और स्टील से जुड़ा काम बताया गया था। हैरानी की बात ये भी है कि रईस के पैन कार्ड पर पंजाब में भी एक फर्म रजिस्टर्ड मिली। इस पूरे मामले में रईस ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अब सरकार के स्तर से जीएसटी विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। शुक्रवार को रईस तलानगरी स्थित राज्य कर विभाग पहुंचे और एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 डॉ. एसएस तिवारी से मुलाकात की। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें किसी फर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही नोटिस में दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उनके हैं। वाणिज्य कर विभाग के अफसरों के मुताबिक, रईस खान के नाम से जो फर्म रजिस्टर्ड है, वो सेंट्रल जीएसटी के तहत आती है। ऐसे में राज्य कर विभाग की उसमें सीधे तौर पर कोई कार्रवाई नहीं बनती। फिलहाल, जांच के बाद रिपोर्ट जल्द ही सरकार को भेजी जाएगी।

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