
उत्तराखंड में झूठी शिकायत पर सख्त नियम, लगेगा भारी जुर्माना
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत अब फर्जी या झूठी शिकायत दर्ज कराना आसान नहीं होगा। अगर कोई बिना किसी ठोस आधार के किसी के खिलाफ झूठी शिकायत करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी और जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना भू-राजस्व की तर्ज पर वसूला जाएगा।
पहली बार माफ, फिर सीधे जुर्माना
अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती ने बताया कि यूसीसी के तहत सभी आवेदन और पंजीकरण को विवाद मुक्त रखने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत:
- पहली बार झूठी शिकायत करने पर सिर्फ चेतावनी दी जाएगी।
- अगर दोबारा ऐसा किया गया, तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- तीसरी बार झूठी शिकायत करने पर 10,000 रुपये भरने होंगे।
समय पर नहीं भरा जुर्माना तो होगी वसूली
शिकायतकर्ता को 45 दिनों के अंदर यह जुर्माना ऑनलाइन भरना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता, तो तहसील के जरिए भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से झूठी शिकायतों का दुरुपयोग रुकेगा और न्यायिक प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा।




