3 घंटे से अधिक लेट हुई आपकी ट्रेन तो मिलेगा रिफंड,प्रोसेस के साथ जानें क्या हैं शर्तें
नई दिल्ली। भारी बारिश की वजह से ट्रेन संचालन में देरी हो रही है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें मुंबई के रेलवे ट्रैक पर मछली तैरते हुए दिखी। ट्रेन की देरी से चलने पर यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।ऐसे में यात्रियों के पास अधिकार होता है कि अगर ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा की देरी से चलती है तो वह टिकट रिफंड ले सकते हैं। आज हम आपको भारतीय रेलवे के ट्रेन टिकट रिफंड से जुड़े नियमों के बारे में बताएंगे।
भारतीय रेलवे के नियम व शर्तें
आप जिस ट्रेन से सफर करने वाले हैं, लेकिन वह ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा की देरी से चल रही है तो आप आसानी से रिफंड के क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा कंफर्म तत्काल टिकट वाले यात्रियों को नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कंफर्म तत्काल टिकट है तो आप उसके लिए रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हैं।
रिफंड क्लेम करने के लिए यात्रियों को टिकट डिपॉजिट रसीद फाइल करनी होती है। आप आईआरसीटीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर टीडीआर फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन यानी टिकट काउंटर पर भी जाकर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के नियम के अनुसार टीडीआर फाइल करने के 90 दिन के भीतर आपके बैंक अकाउंट में रिफंड का पैसा आ जाएगा।
ऑनलाइन टीडीआर फाइल करने का प्रोसेस
सबसे पहले IRCTC के अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।
अब ‘Services’ के ऑप्शन में जाकर “File Ticket Deposit Receipt (TDR)” पर क्लिक करें।
इसके बाद My Transactions के टैब में “File TDR” को सेलेक्ट करें।
अब आपको क्लेम रिक्वेस्ट भेजना होगा। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद आपको कुछ दिनों में रिफंड आ जाएगा।
आपको बता दें कि टिकट रिफंड उसी बैंक अकाउंट में आएगा जिस अकाउंट से टिकट बुक हुई है। ऑफलाइन टिकट सरेंडर करने पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी होगी।